*CID और CBI में क्या अंतर है*
क्या आपको पता है कि CID और CBI में क्या अंतर है।
*क्या है सीआईडी -
साधारण भाषा में कहा जाए तो सीआईडी सीबी आई से छोटा होता है। इसके जांच पड़ताल करने का छेत्र छोटा होता है।यह एक ग्रुप मात्र है।राज्य के जितने भी बड़े अपराध होते हैं उनके परीक्षण का काम ये करते हैं।इनके मामलों में कोर्ट या हाईकोर्ट ऑर्डर दे सकता है।
*क्या है सीबीआई-
साधारण भाषा में कहा जाए तो सीबीआई एक अलग ही दुनिया है।इसके जांच पड़ताल करने का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है।यह नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम को हल करने के लिए काम करती हैं।इनके मामलों में यह राज्य के किसी छोटे कोर्ट को जांच की सुनवाई का काम सौप सकती है।
इतना जानने के बाद इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं।आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि सीआईडी और सीबीआई में क्या अंतर होता है और ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं।
* CIDजिसे(crime investigation department) के नाम से जाना जाता है जो कि किसी राज्य में होने वाले क्राइम या अपराधों की जांच पड़ताल करती है। यह एक खुफिया विभाग होताा है। इस विभाग को मर्डर ,किडनैपिंग चोरी,आदि के काम सौपे जाते हैं। सीआई डी की स्थापना पुलिस कमिश्नर की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में की गई थी। पुलिस कर्मचारियों को इसमें शामिल करने सेे पहले स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इस विभाग को जांच पड़ताल करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के न्यायालयों द्वारा सौंपी जाती हैैं।
चलिए अब बात करते हैं कि सीबीआई क्या होता है।
*सीबीआई (Central board of investigation) जिसे कहा जाता है। सीबीआई भारत में केंद्र सरकाााार की एक जांच एजेंसी है। जो नेशनल या इंटरनेशनल मतलब राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होने वाले अपराध जैसे हत्या घोटालों करप्शन भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्र सेेेेे जुड़े कुछ गुनाहों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है ।
सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1914 में हुई थी। और अप्रैल 1963 में इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का नाम दिया गया था। जिस का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। इसे जांच करने की शक्ति दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट ने 1946 में दी है।
भारत सरकार केंद्र सरकार की सहमति से सीबीआई को जांच पड़ताल करने की सहमति दे सकती है।
*सीआईडी को जांच के मामले राज्य सरकार या छोटे न्यायालय सौंपती है तो वहीं सीबीआई को जांच के मामले केंद्र सरकार या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट सौपती है।
*शामिल होने के लिए क्या करना होता है:-
1:- यदि कोई व्यक्ति सीआईडी में शामिल होना चाहता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा होने वाले पुलिस परीक्षा को पास करना होगा और उसके बाद अपराध विज्ञान याने की क्रिमिनोलॉजी की परीक्षा भी उसको पास करनी होती है।
2:- यदि कोई व्यक्ति सीबीआई में शामिल होना चाहता है तो उसे एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को पास करना होगा।
नोट- तो आज आपने जाना की CID और CBI में क्या फर्क होता है और यह दोनों में क्या अंतर होता है अगर या को यह ब्लॉक पसंद आया हो / आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें।
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